उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना चलाई जाती है, जिसके तहत 40% या अधिक दिव्यांगता (Disability) वाले व्यक्तियों को ₹1000 प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है।
योग्यता (Eligibility Criteria)
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक) होना चाहिए।
- आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- ✅ आधार कार्ड
- ✅ विकलांगता प्रमाण पत्र (40% या अधिक)
- ✅ आय प्रमाण पत्र
- ✅ निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड/वोटर आईडी)
- ✅ बैंक खाता पासबुक (IFSC कोड के साथ)
- ✅ पासपोर्ट साइज फोटो
- ✅ मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें? (How to Apply for UP Viklang Pension?)
1. ऑनलाइन आवेदन (Online Application)
- स्टेप 1: UP सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- स्टेप 2: “नागरिक लॉगिन” पर क्लिक करके नया अकाउंट बनाएँ (यदि पहले से नहीं है)।
- स्टेप 3: लॉगिन करके “विकलांग पेंशन योजना” का चयन करें।
- स्टेप 4: आवेदन फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज अपलोड करें।
- स्टेप 5: सबमिट करने के बाद पावती नंबर (Acknowledgement Number) नोट कर लें।
2. ऑफलाइन आवेदन (Offline Application)
- स्टेप 1: अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) या तहसीलदार/ब्लॉक विकास अधिकारी के कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें।
- स्टेप 2: फॉर्म को सही तरीके से भरें और सभी दस्तावेज संलग्न करें।
- स्टेप 3: फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें? (Check Application Status)
- UP सामाजिक कल्याण पोर्टल पर जाकर आवेदन नंबर/आधार नंबर डालकर स्टेटस देखें।
संपर्क सूचना (Helpline)
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-5323
- ईमेल: sspy-up@gov.in
- जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) के कार्यालय में संपर्क करें।
महत्वपूर्ण नोट:
- यदि दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं है, तो पहले सिविल सर्जन/चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण पत्र बनवाएँ।
- पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में आती है, इसलिए खाता सक्रिय रखें।
क्या आपको किसी और जानकारी की आवश्यकता है? 😊