पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक करना अब अनिवार्य है। नहीं करने पर ₹1,000 तक का जुर्माना लग सकता है। यहाँ सभी तरीके दिए गए हैं:
1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से (सबसे आसान तरीका)
✅ स्टेप्स:
- आधार-पैन लिंकिंग पेज पर जाएं।
- “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
- अपना PAN नंबर और आधार नंबर डालें।
- नाम चेक करें (आधार और पैन पर एक जैसा होना चाहिए)।
- कैप्चा कोड भरें और “Link Aadhaar” बटन दबाएं।
- OTP आएगा (आधार से लिंक्ड मोबाइल पर), इसे डालकर सबमिट करें।
- कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा।
📌 अगर नाम मिसमैच हो तो आधार या पैन अपडेट करना पड़ेगा।
2. SMS के जरिए (बिना इंटरनेट के)
📩 ये टेक्स्ट भेजें:
UIDPAN<SPACE><12-digit Aadhaar><SPACE><10-digit PAN>
उदाहरण:
UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F
👉 इसे 567678 या 56161 पर भेजें।
✅ कन्फर्मेशन SMS आ जाएगा।
3. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल से
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
- “Profile Settings” > “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
- आधार नंबर डालें और OTP वेरिफाई करें।
4. NSDL वेबसाइट से
- NSDL पैन-आधार लिंकिंग पेज पर जाएं।
- “Link Aadhaar” चुनें और डिटेल्स भरें।
5. ऑफलाइन तरीका (फॉर्म भरकर)
- फॉर्म 49A डाउनलोड करें और भरकर नजदीकी PAN सेंटर में जमा करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. पैन-आधार लिंकिंग की लास्ट डेट क्या है?
- अभी कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन जल्दी लिंक करें वर्ना जुर्माना लग सकता है।
Q2. नाम मिसमैच होने पर क्या करें?
- आधार अपडेट: UIDAI वेबसाइट से।
- पैन अपडेट: NSDL पर करें।
Q3. लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें?
- इनकम टैक्स पोर्टल पर “Check Link Status” से चेक करें।
ध्यान रखें:
✔️ मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होना चाहिए (OTP के लिए)।
✔️ नाम, जन्मतिथि दोनों दस्तावेजों में एक जैसे होने चाहिए।
अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इनकम टैक्स हेल्पलाइन: 1800-180-1961 पर कॉल करें। 😊