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Pan Card Ko Aadhar Se Kaise Link Kare

पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक करना अब अनिवार्य है। नहीं करने पर ₹1,000 तक का जुर्माना लग सकता है। यहाँ सभी तरीके दिए गए हैं:


1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से (सबसे आसान तरीका)

स्टेप्स:

  1. आधार-पैन लिंकिंग पेज पर जाएं।
  2. “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
  3. अपना PAN नंबर और आधार नंबर डालें।
  4. नाम चेक करें (आधार और पैन पर एक जैसा होना चाहिए)।
  5. कैप्चा कोड भरें और “Link Aadhaar” बटन दबाएं।
  6. OTP आएगा (आधार से लिंक्ड मोबाइल पर), इसे डालकर सबमिट करें।
  7. कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा।

📌 अगर नाम मिसमैच हो तो आधार या पैन अपडेट करना पड़ेगा।


2. SMS के जरिए (बिना इंटरनेट के)

📩 ये टेक्स्ट भेजें:

UIDPAN<SPACE><12-digit Aadhaar><SPACE><10-digit PAN>


उदाहरण:

UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F


👉 इसे 567678 या 56161 पर भेजें।

कन्फर्मेशन SMS आ जाएगा।


3. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल से

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. “Profile Settings” > “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
  3. आधार नंबर डालें और OTP वेरिफाई करें।

4. NSDL वेबसाइट से

  1. NSDL पैन-आधार लिंकिंग पेज पर जाएं।
  2. “Link Aadhaar” चुनें और डिटेल्स भरें।

5. ऑफलाइन तरीका (फॉर्म भरकर)

  • फॉर्म 49A डाउनलोड करें और भरकर नजदीकी PAN सेंटर में जमा करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

Q1. पैन-आधार लिंकिंग की लास्ट डेट क्या है?

  • अभी कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन जल्दी लिंक करें वर्ना जुर्माना लग सकता है।

Q2. नाम मिसमैच होने पर क्या करें?

Q3. लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें?


ध्यान रखें:

✔️ मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होना चाहिए (OTP के लिए)।
✔️ नाम, जन्मतिथि दोनों दस्तावेजों में एक जैसे होने चाहिए।

अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इनकम टैक्स हेल्पलाइन: 1800-180-1961 पर कॉल करें। 😊

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