उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) कैसे बनवाएं? – पूरी जानकारी हिंदी में
डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज़ होता है जो यह साबित करता है कि आप किसी राज्य (यहाँ यूपी) के स्थायी निवासी हैं।
यह सर्टिफिकेट कई सरकारी कामों में जरूरी होता है जैसे – नौकरी, स्कॉलरशिप, सरकारी योजनाओं का लाभ आदि।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए पात्रता (Eligibility)
उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए:
- आपको उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आपके पास राज्य में रहने का प्रमाण होना चाहिए (जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी, बिजली बिल आदि)।
- अगर आप हाल ही में शिफ्ट हुए हैं, तो कम से कम 3 साल से यूपी में निवास करने का प्रमाण देना होगा।
जरूरी दस्तावेज (Documents Required)
डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ये डॉक्युमेंट्स चाहिए:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड / बिजली बिल / पानी का बिल (रहने का सबूत)
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) (अगर हो)
- स्कूल सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र (उम्र और निवास प्रमाण के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्वघोषणा पत्र (Self-Declaration Form)
- रहने का प्रमाण (Residence Proof) — 3 साल या अधिक समय से निवास का प्रमाण चाहिए।
आवेदन कैसे करें? (ऑनलाइन तरीका)
अब यूपी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन आसानी से बन जाता है। तरीका यह है:
Step 1:
सबसे पहले eDistrict Uttar Pradesh की वेबसाइट पर जाएं।
(यह सरकारी वेबसाइट है।)
Step 2:
“नया यूजर पंजीकरण” (New User Registration) करें।
अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जानकारी भरें।
Step 3:
लॉगिन करें और “निवास प्रमाण पत्र” (Domicile Certificate) सेवा चुनें।
Step 4:
ऑनलाइन फॉर्म भरें — जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम आदि।
Step 5:
जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
Step 6:
ऑनलाइन फीस भरें (आमतौर पर ₹20 से ₹50 तक होती है)।
Step 7:
फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या (Application Number) मिलेगी।
इसी नंबर से आप आवेदन की स्थिति (Status) भी ट्रैक कर सकते हैं।
कितने दिनों में बन जाता है?
- सामान्यतः 7 से 15 कार्यदिवसों के भीतर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है।
- बन जाने पर आप eDistrict पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं या CSC (जन सेवा केंद्र) से प्रिंट करवा सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते तो:
- अपने नजदीकी तहसील कार्यालय (Tehsil) या CSC सेंटर (जन सेवा केंद्र) जाएं।
- वहाँ निवास प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरें।
- जरूरी दस्तावेज़ संलग्न करें।
- निर्धारित फीस जमा करें।
- आपके आवेदन की जांच होगी और फिर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना अब काफी आसान हो गया है, खासकर ऑनलाइन माध्यम से। अगर आपके पास सही डॉक्युमेंट्स हैं तो आप घर बैठे ही 10-15 दिनों में अपना प्रमाण पत्र बना सकते हैं।
अगर आप खुद से आवेदन नहीं कर इस नंबर 8851867917 पर Whatsapp Message करे आपका जो चार्ज लगेगा आपको दें होगा