उत्तर प्रदेश (UP) में वृद्धा पेंशन (Old Age Pension) के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश सरकार वृद्ध नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु) को मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करती है। आवेदन करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें:
1. पात्रता (Eligibility Criteria)
- आयु 60 वर्ष या अधिक
- परिवार की वार्षिक आय ₹48,000 से कम होनी चाहिए।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. जरूरी दस्तावेज (Required Documents)
- आयु प्रमाण (आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या हाईस्कूल सर्टिफिकेट)।
- आय प्रमाण पत्र (तहसीलदार/बीडीओ द्वारा जारी)।
- बैंक खाता पासबुक (आधार से लिंक)।
- राशन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
3. आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
ऑनलाइन आवेदन (Online Application)
- UP सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
→ https://sspy-up.gov.in - “New Pension Registration” पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी (नाम, आयु, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण आदि) भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म जमा करें।
- आवेदन संख्या (Application Number) नोट कर लें।
ऑफलाइन आवेदन (Offline Application)
- अपने नजदीकी ब्लॉक/तहसील कार्यालय या ग्राम पंचायत से फॉर्म लें।
- फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
- इसे संबंधित अधिकारी (BDO/Tehsildar) के पास जमा करें।
4. आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें? (Check Application Status)
- ऑनलाइन: https://sspy-up.gov.in पर “Track Your Application” में अपना आवेदन नंबर डालें।
5. पेंशन कब तक मिलेगी?
- आवेदन स्वीकृत होने के 1-2 महीने के भीतर पेंशन बैंक खाते में आने लगती है।
- पेंशन हर महीने पहले सप्ताह में जमा की जाती है।
महत्वपूर्ण सुझाव:
- यदि आपका नाम BPL सूची में है, तो आवेदन प्रक्रिया आसान होगी।
- गलत जानकारी देने पर पेंशन रद्द की जा सकती है।
- पेंशन न मिलने पर जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।
अगर आपको किसी चरण में मदद चाहिए, तो बताएं! 😊