EPF (एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड) खाते में KYC (Know Your Customer) सत्यापन कराना जरूरी है ताकि आपका PF बैलेंस, विदड्रॉल या ट्रांसफर प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। KYC के लिए आपको आधार, पैन, बैंक अकाउंट और अन्य दस्तावेजों को EPFO पोर्टल से लिंक करना होगा।
ऑनलाइन PF KYC करने के चरण
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- यूजर लॉगिन करें
- “Member e-Sewa” पर क्लिक करें।
- अपना UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
- अगर पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, तो “Activate UAN” पर क्लिक करके पंजीकरण करें।
- “KYC” सेक्शन में जाएं
- लॉगिन के बाद “Manage” > “KYC” पर क्लिक करें।
- अपनी KYC डिटेल्स भरें
- दस्तावेज का प्रकार चुनें (जैसे: आधार, पैन, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट आदि)।
- दस्तावेज नंबर डालें (जैसे: आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर)।
- नाम (जैसा दस्तावेज में है) सही-सही भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें
- संबंधित KYC दस्तावेज (PDF/JPEG फॉर्मेट में) अपलोड करें।
- “Save” बटन पर क्लिक करें।
- KYC सत्यापन के लिए जमा करें
- सभी जानकारी चेक करने के बाद “Submit KYC” बटन दबाएं।
- आपका KYC “Pending for Approval” स्टेटस में दिखेगा।
- KYC अप्रूवल की जांच करें
- KYC अप्रूवल में 3-5 कार्यदिवस लग सकते हैं।
- स्टेटस चेक करने के लिए “View KYC” पर क्लिक करें।
- अगर “Approved” दिखे, तो आपका KYC सफलतापूर्वक हो गया है।
जरूरी दस्तावेज (PF KYC के लिए)
- आधार कार्ड (Aadhaar)
- पैन कार्ड (PAN)
- बैंक अकाउंट पासबुक (Bank Account with IFSC)
- पासपोर्ट (अगर उपलब्ध हो)
महत्वपूर्ण नोट
- KYC सत्यापित होने के बाद ही PF विदड्रॉल या ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होगी।
- अगर KYC “Rejected” होता है, तो गलतियां ठीक करके दोबारा अपलोड करें।
- UAN और आधार लिंक होना अनिवार्य है।
अगर आपको कोई समस्या आती है, तो EPFO हेल्पलाइन (1800-118-005) पर संपर्क करें।