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How to fill PF withdrawal form?


चरण 1: EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें

  1. EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-epfo.epfindia.gov.in पर जाएं।
  2. “Member e-Sewa” पर क्लिक करें।
  3. यूजरनेम (UAN नंबर) और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
  • अगर पहले रजिस्टर नहीं किया है, तो “Activate UAN” करें और मोबाइल नंबर वेरिफाई करें।

चरण 2: विद्ड्रॉल फॉर्म चुनें

  1. “Online Services” मेनू में जाएं।
  2. “Claim (Form-31, 19, 10C)” पर क्लिक करें।
  3. अपना बैंक खाता और आधार वेरिफाई करें (अगर पहले से लिंक नहीं है)।

चरण 3: फॉर्म भरें

A. पूरी PF रकम निकालने के लिए (Form 19)

  • “PF Advance (Form 31)” या “Full Settlement (Form 19)” चुनें।
  • कर्मचारी की स्थिति (रिटायरमेंट/नौकरी छोड़ने पर) चुनें।
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स दर्ज करें (IFSC कोड सहित)।
  • “Certificate of Undertaking” पर साइन करें (अगर आधार लिंक है तो ऑटो-अप्रूवल होगा)।

B. आंशिक PF निकासी के लिए (Form 31)

  • मेडिकल/मैरिज/हाउस लोन जैसी जरूरत का कारण चुनें।
  • रकम की मांग (अधिकतम 75% तक) लिखें।

C. पेंशन के लिए (Form 10C)

  • अगर 10 साल से कम का सेवाकाल है, तो EPS से रकम निकालने के लिए इस फॉर्म का उपयोग करें।

चरण 4: दस्तावेज अपलोड करें

  • कैंसिल चेक (बैंक अकाउंट पेज की स्कैन कॉपी)।
  • आधार कार्ड (अगर लिंक नहीं है)।
  • रिजाइनेशन लेटर (अगर नौकरी छोड़ी है)।

चरण 5: फॉर्म जमा करें और ट्रैक करें

  1. “Submit” बटन दबाएं।
  2. अप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नोट करें।
  3. SMS/ईमेल से अपडेट प्राप्त करें।
  4. PF रकम आमतौर पर 10-15 दिनों में बैंक खाते में आ जाती है।

महत्वपूर्ण नोट:

  • UAN और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
  • नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद ही पूरी PF रकम निकाल सकते हैं।
  • EPFO हेल्पलाइन: 1800-118-005 (किसी भी समस्या के लिए)।

अगर आपका KYC (आधार, पैन, बैंक) पहले से वेरिफाई नहीं है, तो पहले इसे EPFO पोर्टल पर अपडेट करें।

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