चरण 1: EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-epfo.epfindia.gov.in पर जाएं।
- “Member e-Sewa” पर क्लिक करें।
- यूजरनेम (UAN नंबर) और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
- अगर पहले रजिस्टर नहीं किया है, तो “Activate UAN” करें और मोबाइल नंबर वेरिफाई करें।
चरण 2: विद्ड्रॉल फॉर्म चुनें
- “Online Services” मेनू में जाएं।
- “Claim (Form-31, 19, 10C)” पर क्लिक करें।
- अपना बैंक खाता और आधार वेरिफाई करें (अगर पहले से लिंक नहीं है)।
चरण 3: फॉर्म भरें
A. पूरी PF रकम निकालने के लिए (Form 19)
- “PF Advance (Form 31)” या “Full Settlement (Form 19)” चुनें।
- कर्मचारी की स्थिति (रिटायरमेंट/नौकरी छोड़ने पर) चुनें।
- बैंक अकाउंट डिटेल्स दर्ज करें (IFSC कोड सहित)।
- “Certificate of Undertaking” पर साइन करें (अगर आधार लिंक है तो ऑटो-अप्रूवल होगा)।
B. आंशिक PF निकासी के लिए (Form 31)
- मेडिकल/मैरिज/हाउस लोन जैसी जरूरत का कारण चुनें।
- रकम की मांग (अधिकतम 75% तक) लिखें।
C. पेंशन के लिए (Form 10C)
- अगर 10 साल से कम का सेवाकाल है, तो EPS से रकम निकालने के लिए इस फॉर्म का उपयोग करें।
चरण 4: दस्तावेज अपलोड करें
- कैंसिल चेक (बैंक अकाउंट पेज की स्कैन कॉपी)।
- आधार कार्ड (अगर लिंक नहीं है)।
- रिजाइनेशन लेटर (अगर नौकरी छोड़ी है)।
चरण 5: फॉर्म जमा करें और ट्रैक करें
- “Submit” बटन दबाएं।
- अप्लीकेशन रेफरेंस नंबर नोट करें।
- SMS/ईमेल से अपडेट प्राप्त करें।
- PF रकम आमतौर पर 10-15 दिनों में बैंक खाते में आ जाती है।
महत्वपूर्ण नोट:
- UAN और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
- नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद ही पूरी PF रकम निकाल सकते हैं।
- EPFO हेल्पलाइन: 1800-118-005 (किसी भी समस्या के लिए)।
अगर आपका KYC (आधार, पैन, बैंक) पहले से वेरिफाई नहीं है, तो पहले इसे EPFO पोर्टल पर अपडेट करें।